तरल ऑक्सीजन के ग़ैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल पर रोक, संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने को कहा गया
The Wire
यह आदेश कोरोना महामारी की नई लहर के चलते देश के कई हिस्सों, विशेषकर दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के बीच आया है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसके औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की ज़रूरत थी.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बीते रविवार को तरल ऑक्सीजन के गैर-चिकित्सकीय उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी और उत्पादन इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने और चिकित्सा इस्तेमाल के लिए इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा. #JUSTIN: Union Home Secretary passes an order under DM Act to ensure that the use of liquid #Oxygen is not allowed for any non-medical purpose and that all manufacturing units may maximize their production of liquid oxygen. No exemption is allowed to any industry now. pic.twitter.com/u4DmqY6BEk केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी यह आदेश कोरोना वायरस की महामारी की नई लहर की वजह से देश के कई हिस्सों विशेषकर दिल्ली में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी के बीच आया है. — The Leaflet (@TheLeaflet_in) April 25, 2021More Related News