
ट्रकों की एंट्री बैन, स्कूल बंद, WHF की सिफारिश... दिल्ली में GRAP-4 के बाद कल से ये पाबंदियां लागू
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आपातकालीन बैठक के बाद GRAP-4 के नियम लागू कर दिल्ली सरकार से वाहनों के
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार को 'गंभीर प्लस' स्तर से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद CAQM ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सोमवार से GRAP-IV के नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है. जो सुबह आठ बजे से लागू होंगी. जिसके तहत में दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी. हालांकि, जरूरी सेवाएं देने वाले सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी. साथ ही सोमवार से सभी स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर क्लासेस शिफ्ट करने की अपील की है.
प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने की है. साथ ही दिल्ली सरकार से वाहनों के "ऑड-ईवन" नियम लागू करने और कक्षा 6 से 9 और 11 वीं की क्लासेस को ऑनलाइन मोड में चलाने की अपील की है. ट्रकों की एंट्री और सड़कों पर बीएस-IV वाहनों के चलने के अलावा GRAP-IV के तहत कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे.
ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट होंगे स्कूल
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सोमवार से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गईं हैं और सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलेंगी.
कर्मचारी घर से काम करेंगे?
CAQM ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि सरकारी, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को कार्यालय से और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दी जाए. केंद्र सरकार से भी केंद्रीय कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है.

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