टैक्सफ्री नहीं है Gift में मिला सोना, इससे ज्यादा हुई वैल्यू तो देना पड़ेगा Tax
AajTak
कुछ मामलों में गिफ्ट में मिला सोना टैक्सफ्री होता है. परिवार के सदस्यों से शादी, सालगिरह या जन्मदिन जैसे मौकों पर गिफ्ट में मिले सोने के गहने टैक्सफ्री होते हैं. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलने वाले सोने के गहनों के ऊपर भी टैक्स की देनदारी नहीं बनती है.
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सोने की खपत काफी ज्यादा है. परंपरागत तौर पर सोने से बने गहने भारतीयों की पसंद रहे हैं. हाल के दिनों में यह निवेश का माध्यम भी बनकर उभरा है. पिछले साल कोरोना महामारी के असर के बाद भी भारतीयों ने सोने की रिकॉर्ड खरीदारी की और गोल्ड इम्पोर्ट (Gold Import) का 10 साल से अधिक समय का हाई बन गया. शादी-विवाह और जन्मदिन जैसे मौकों पर करीबी लोगों को गिफ्ट देने के लिए भी लोग सोने के गहनों को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गिफ्ट में दिए गए ऐसे गहने टैक्सफ्री (Taxfree) नहीं होते. एक लिमिट के बाद इनके ऊपर भी टैक्स की देनदारी (Tax On Gift) बनती है और नहीं देने पर कर चोरी करने का मामला बन जाता है.