
टूलकिट केस: शांतनु मुलुक को मिली 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत
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आरोपी शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत मिल गई है. आरोपी शांतनु मुलुक के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं आरोपी शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत मिल गई है. आरोपी शांतनु मुलुक के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ये फैसला सुनाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच की जस्टिस विभा कंकानवाड़ी ने शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी. मुलुक ने दिल्ली पुलिस को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से अग्रिम जमानत पर आपत्ति उठाई गई. सरकारी याचिकाकर्ता एसवाई महाजन ने दलील दी कि न तो दिल्ली पुलिस की एफआईआर याचिका में है और न ही मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया गया है.
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