टूलकिट केसः एक जज सुन रहे थे पुलिस की अर्जी, दूसरे ने दी दिशा रवि को जमानत
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एक कोर्ट में जज पुलिस की ओर से कस्टडी बढ़ाने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे तो दूसरी कोर्ट में दिशा की जमानत पर सुनवाई चल रही थी. एक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो पाती, उससे पहले ही दूसरी कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी.
टूल किट केस में मंगलवार को दिशा रवि से जुड़े मामले की दो जगह सुनवाई चल रही थी. एक कोर्ट में जज पुलिस की ओर से कस्टडी बढ़ाने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे तो दूसरी कोर्ट में दिशा की जमानत पर सुनवाई चल रही थी. एक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो पाती, उससे पहले ही दूसरी कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी. हुआ यह कि दिशा रवि की एक दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने पर दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस ने दिशा को एसीएमएम पंकज शर्मा की कोर्ट में पेश किया और पुलिस कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ाने की अर्जी लगा दी. इस मामले में सुनवाई अभी चल ही रही थी कि पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि की जमानत अर्जी पर फैसला सुना दिया. सेशन कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.