
टूटेगा अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी का घर, महू में अवैध घोषित किया गया मकान
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महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी के घर को अवैध घोषित कर दिया है. बोर्ड ने मकान पर नोटिस चस्पा कर उसने ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. कैंटोनमेंट इंजीनियर एचएस कालोया ने कहा, 'हमने दिवंगत मौलाना हम्माद के घर को नोटिस जारी किया है, जो जावद अहमद सिद्दीकी के पिता हैं.'
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब मध्य प्रदेश में महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जावेद अहमद सिद्दीकी के परिवार के नाम दर्ज एक आवासीय संपत्ति को अवैध निर्माण घोषित कर दिया है और बोर्ड ने मकान पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन के अंदर अवैध हिस्सा ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो संबंधित पक्ष से इस पर होने वाला खर्च वसूला जाएगा.
महू के मुकेरी मोहल्ला स्थित सर्वे नंबर 245/1245 पर बना हाउस नंबर 1371 ये मकान स्वर्गीय मौलाना हम्माद (जावेद अहमद सिद्दीकी के पिता) के नाम पर दर्ज है. करीब 860 वर्गफीट क्षेत्र में बना ये तीन मंजिला मकान है, जिसमें अवैध रूप से बेसमेंट भी बनाया गया है.
कैंटोनमेंट इंजीनियर एचएस कालोया ने कहा, 'हमने दिवंगत मौलाना हम्माद के घर को नोटिस जारी किया है जो जावद अहमद सिद्दीकी के पिता हैं. नोटिस के अनुसार, विभाग ने पहले 1996 और 1997 में कैंटोनमेंट एक्ट, 1924 की संबंधित धाराओं के तहत कई पत्र जारी किए थे, जिनमें अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था.'
जारी किए जा चुके हैं कई नोटिस
उन्होंने कहा, 'हालांकि, बार-बार सूचना देने के बावजूद, कथित तौर पर निर्माण को नहीं हटाया गया. नए नोटिस में संपत्ति के वर्तमान निवासी या कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन दिनों के भीतर अनधिकृत संरचना को हटाने का निर्देश दिया गया है.'
'निर्देश का पालन नहीं हुआ तो...'

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