झारखंड HC का बड़ा फैसला, गरीब सवर्णों को AE की बहाली में मिलेगा 10% का आरक्षण
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रंजीत कुमार शाह ने 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि 10% सवर्णों को पूर्व के रिक्त पद पर आरक्षण देना उचित नहीं है.
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने आज शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सवर्ण गरीबों को भी असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ का आदेश बदल दिया.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.