
'जाओ, भगवान से स्वयं कुछ करने के लिए कहो...', SC ने खारिज की खजुराहो में टूटी प्रतिमा बदलने की याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' करार दिया और कहा कि ये मामला ASI के अधीन आता है. अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि बगल में ही एक विशाल शिवलिंग है और अगर वो शैव धर्म का विरोधी नहीं है तो वहां पूजा कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के खजुराहो में स्थित भगवान विष्णु की सिर कटी प्रतिमा के पुनर्निर्माण की मांग को खारिज कर दिया है. अदालत ने इस याचिका को 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' करार दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस बी आर गवई की एक टिप्पणी काफी चर्चा में है. मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि 'जाइए और अपने देवता से कहिए कि वे इस मामले में खुद कुछ करें.'
मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल खजुराहो मंदिर परिसर के जवारी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची मूर्ति की सिर टूटी हुई अवस्था में है. इस मामले में राकेश दलाल नाम के शख्स ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की थी.
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राकेश दलाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा, "यह पूरी तरह से प्रचार के लिए याचिका है... जाओ और खुद भगवान से कुछ करने के लिए कहो. अगर तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो, तो तुम प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान करो."
पीठ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है.
सीजेआई ने कहा, "यह एक पुरातात्विक स्थल है, एएसआई ऐसा करने की अनुमति देगा या नहीं... इसमें कई मुद्दे हैं."

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