
जांच कमेटी, ब्लेम गेम और अदालती सवालात... लेकिन एक हफ्ते बाद भी नहीं मिला जवाब, बेंगलुरु भगदड़ में 11 मौतों का जिम्मेदार कौन
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Bengaluru stampede case: आईपीएल में RCB को 3 जून को खिताबी जीत मिली. 4 जून को विक्ट्री परेड हुई भगदड़ और मौतों के मामले में RCB और उसके मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट अब गुरुवार दोपहर 2:30 बजे इस पर अपना फैसला सुनाएगा.
Bengaluru stampede case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (11 जून) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और उसके मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली. ये याचिकाएं उस आपराधिक मामले को लेकर दायर की गई थीं, जो RCB की आईपीएल में खिताबी जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ और मौतों से जुड़ी हुई थी. अब कोर्ट अपना फैसला इस मामले में गुरुवार (12) दोपहर 2:30 बजे सुनाएगा.
लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि जांच कमेटी, ब्लेम गेम (आरोप प्रत्यारोप) के बाद भी RCB के फैन्स की हुई मौत जिम्मेदार कौन है, इस बात का जवाब अब भी नहीं मिल सका है. कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था.
इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी. सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि इस इवेंट के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए -'पूरी दुनिया को बुला लिया था'.
बुधवार को कोर्ट में चार लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई, जिनमें RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले की याचिका भी शामिल थी.इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जज एस.आर. कृष्ण कुमार की सिंगल बेंच कर रही है.
सरकार ने यह भी बताया कि इस मामले की जांच अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को सौंप दी गई है. उन्होंने कहा कि जांच स्थानांतरण का समय अहम नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट को इसकी जानकारी समय पर दी गई थी. भगदड़ की घटना के बाद कई पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया और तुरंत नई नियुक्तियां की गईं, जिनमें एक नया पुलिस कमिश्नर भी शामिल है. कोर्ट अब उसकी नियुक्ति से जुड़ी फाइलों की जांच कर रही है.
सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले भागने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि रात 10:56 बजे फ्लाइट टिकट बुक किया गया था और अगली सुबह की फ्लाइट ली जानी थी. एडवोकेट जनरल ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है.'

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