
जयपुर बम ब्लास्ट केस में HC ने फैसला पलटा, फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषी बरी
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राजस्थान की हाई कोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करते हुए उनके पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है. बाकी सभी अभियुक्तों को बरी किया.
राजस्थान की हाई कोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया है. अदालत ने इस मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया है.
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करते हुए उनके पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया है. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है. बाकी सभी अभियुक्तों को बरी किया.
निचली अदालत ने माना था दोषी
इससे पहले साल 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में फैसला सुनाते हुए इस मामले के चार आरोपियों को दोषी माना था. आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया था. वहीं अदालत ने एक आरोपी को बरी भी कर दिया था. दरअसल इस मामले में कुल पांच आरोपी थे. 2019 में जब निचली अदालत ने सुनवाई की तो उनमें से चार को दोषी पाया, जबकि एक को बरी कर दिया था.
2019 में अदालत ने इस मामले में आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी किया था. वहीं मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और एक नाबालिग को दोषी करार दिया था. जानकारी के मुताबिक पांचों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
2008 में दहल उठा था जयपुर

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