
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा को ED ने दिया था समन, दिल्ली HC से राहत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को राहत दे दी है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि 15 मार्च को अगर वह व्यक्तिगत रूप से ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को समन किया था. महबूबा ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को राहत दे दी है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि 15 मार्च को अगर वह व्यक्तिगत रूप से ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. ईडी की ओर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि वे कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे और अगर मुफ्ती 15 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होती हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है. अपनी याचिका में महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि ईडी के समन को रद्द किया जाए. फिलहाल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है.
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