गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी मुर्तजा अब्बास को फांसी की सजा, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला
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गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के दोषी मुर्तजा अब्बास पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था. NIA कोर्ट ने दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा सुना दी है.
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था.
सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा अब्बास को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में लाया गया. इसने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था.
60 दिन की सुनवाई के बाद हुआ सजा का ऐलान
सजा का ऐलान होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है. इसमें धारा 121 IPC के तहत फांसी की सजा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. ADG ने कहा, सभी सबूतों को अदालत के सामने अच्छे से पेश किया गया, अदालत ने सबूतों को सही माना है. ये दिखाता है कि पुलिस की जांच सही थी. देश के खिलाफ जो साजिश थी उसको यूपी पुलिस ने बेनकाब किया है.
सुरक्षाकर्मियों पर किया था धारदार हथियार से हमला
मामले के 10 महीने बाद आज यानी सोमवार को लखनऊ की अदालत में फैसला सुनाया गया. बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी.
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