गोधरा कांड के दोषी को 17 साल बाद SC से जमानत, जलती ट्रेन से लोगों को उतरने से रोका था
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारुक 2004 से जेल में है. वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है. लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा.
2002 गोधरा में ट्रेन जलाकर 59 लोगों की हत्या करने के मामले में एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. दोषी फारुक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वह पिछले 17 साल से जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारुक को जमानत दी है. फारुक जलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था. फारुक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी, ताकि जलती ट्रेन से लोग उतर न पाएं और उनकी मौत हो जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारुक 2004 से जेल में है. वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है. लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा.
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