गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम बदले, जानिए कैसे होगा बड़ा फायदा
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अब अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है या फिर स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, ऐसे में उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा मिलेगी.
गृह मंत्रालय की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है. अब अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है या फिर स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, ऐसे में उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा मिलेगी.
इस योजना का केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को तो और ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार का उनका काम रहता है, जिंदगी पर संकट हमेशा होता है और कब क्या हो जाए, नहीं कहा जा सकता. ऐसे में उन परिवार वालों को सुरक्षा की एक गारंटी देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति में बदलाव किया गया है. इस योजना की वजह से अनुकंपा आधार पर आश्रित परिजनों को जरूरत पड़ने पर नौकरी दी जाएगी. ऐसे में उनका परिवार दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर नहीं रहेगा.
वैसे इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा. तीन अधिकारियों की एक कमेटी का गठन होगा जिसमें एक चेयरमेन रहेगा और दो अन्य सदस्य. इस कमेटी का जो भी फैसला होगा, वो बड़े अधिकारियों के सामने रख दिया जाएगा. यहां ये जानना भी जरूरी है कि ये मदद पर्याप्त वेरिफिकेशन होने के बाद ही दी जाएगी.
बताया जा रहा है कि सभी आवेदनों को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी. इसके बाद जो भी आवेदक होगा उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया जाएगा. ऐसे में पूरी छानबीन के बाद ही किसी आवेदक को इस योजना का लाभ मिलेगा.
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