![गुजरात: 2016 के विरोध प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी को छह महीने की सज़ा सुनाई](https://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2022/04/Jignesh-Mevani.jpg)
गुजरात: 2016 के विरोध प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी को छह महीने की सज़ा सुनाई
The Wire
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को 2016 के एक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में सड़क अवरुद्ध करने को लेकर यह सज़ा सुनाई गई है. इससे पहले मई महीने में गुजरात की एक अदालत ने साल 2017 में बगैर अनुमति के ‘आज़ादी रैली’ निकालने के लिए मेवाणी को तीन महीने क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक जिग्नेश मेवाणी तथा 18 अन्य लोगों को 2016 के एक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में ‘दंगा भड़काने एवं गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्र करने’ के आरोप में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई.
यह मामला मेवाणी और उनके सहयोगियों द्वारा एक सड़क को अवरुद्ध करने से जुड़ा था.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी ने मेवाणी और अन्य पर जुर्माना भी लगाया, हालांकि उनकी सजा को 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, ताकि वे अपील कर सकें.
मेवाणी के अलावा अन्य आरोपी राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं. जिग्नेश और 19 अन्य के खिलाफ 2016 में यहां विश्वविद्यालय थाने में एक मामला दर्ज किया गया था.