गुजरात की अदालत ने पांच साल पुराने मामले में भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को बरी किया
The Wire
भाजपा विधायक हार्दिक पटेल पर आरोप था कि चार नवंबर, 2017 को जामनगर ज़िले में एक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहां राजनीतिक भाषण दिया था. उसके एक महीने बाद गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे.
जामनगर: गुजरात की एक अदालत ने शुक्रवार को पांच साल पुराने एक मामले में भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को बरी कर दिया. पटेल पर आरोप था कि एक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहां राजनीतिक भाषण दिया था.
जामनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष नंदनी ने यह कहते हुए पटेल एवं अंकित घडिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला सिद्ध नहीं कर पाया और यहां तक कि शिकायतकर्ता अब सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी शिकायत की सारी बातों से परिचित नहीं है.
जामनगर ‘ए’ संभाग थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार तब पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बैनर तले पाटीदार आंदोलन की अगुवाई कर रहे पटेल ने चार नवंबर, 2017 को जामनगर जिले के धातुरपुर गांव में एक रैली में ‘राजनीतिक’ भाषण दिया था. उसके एक महीने बाद गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे.
उस कार्यक्रम से पहले घडिया ने मामलातदार से इस आधार पर अनुमति मांगी थी कि पटेल सभा में शिक्षा एवं समाज सुधार पर भाषण देंगे. अभियोजन पक्ष ने कहा कि अनुमति बस उसी आधार पर दी गई थी.