
गजब की है ये सरकारी स्कीम... रोजाना 405 रुपये जमाकर पाएं 1 करोड़, जानिए कितने दिन में हो जाएगा काम
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PPF Account Benefits : सरकार द्वारा संचालित पीपीएफ स्कीम नौकरीपेशा लोगों के बीच खासी लोकप्रिय है और इसमें निवेश पर जोरदार ब्याज के साथ ही कई तरह के एक्स्ट्रा बेनेफिट्स भी मिलते हैं.
अगर आप किसी ऐसी स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें आपका पैसा सुरक्षित तो रहे, साथ ही रिटर्न भी जोरदार मिले, तो फिर ये खबर आपके लिए खास है. वैसे तो सरकार की ओर से कई सेविंग स्कीम्स (Saving Schemes) संचालित की जा रही हैं, लेकिन इसमें शामिल Government Scheme है पीपीएफ, जिसमें पैसा डूबने का डर बिल्कुल भी नहीं है और ब्याज भी जबर्दस्त मिल जाता है. इस स्कीम में महज 405 रुपये रोजाना जमाकर आप 1 करोड़ रुपये के मालिक बन सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...
इस सरकारी स्कीम में 7.1% का जोरदार ब्याज पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) अपनी तमाम खूबियों के चलते निवेश के लिए पहली पसंद बनी हुई है. बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के मुकाबले पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ निवेश पर अधिक ब्याज मिलता है. सरकार की ओर से फिलहाल PPF पर सालाना 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है. इसके अलावा इस स्कीम में निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और इसका आंकलन सालाना आधार पर किया जाता है. पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स के खाते में हर साल मार्च में ब्याज का भुगतान किया जाता है.
500 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश इस सरकारी सेविंग स्कीम में आप सालाना कम से कम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं और अधिकतम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1.5 लाख रुपये है. अगर कोई निवेशक एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा करता है, तो फिर लिमिट से अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है. आप इस स्कीम में एकमुश्त या फिर किश्तों में निवेश कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि PPF Investment में निवेश, प्राप्त ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. इसमें निवेशक को 15 साल के लिए निवेश करना होता है.
Tax छूट के साथ ये गजब के फायदे PPF में निवेश टैक्स छूट पाने के लिहाज से भी शानदार विकल्प है. इसमें जमा पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा अन्य फायदों की बात करें, तो आप इस स्कीम की मैच्योरिटी खत्म होने के बाद भी निवेश जारी रख सकते हैं और अपने अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. हालांकि, अकाउंट एक्सटेंशन के लिए आपको मैच्योरिटी खत्म होने से एक साल पहले ही आवदेन देना होगा.
अगला फायदा ये है कि आप PPF Scheme से मैच्योरिटी पूरा होने से पहले यानी बीच में पैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए तय किए गए नियमों के मुताबिक, इमरजेंसी में 50 फीसदी जमा राशि की निकासी की जा सकती है. लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि आपके पीपीएफ अकाउंट को 6 साल हो गए हों. इसके अलावा PPF Account को तीन साल तक चलाने के बाद इसपर लोन भी लिया जा सकता है. PF अकाउंट पर जमा राशि का 25 फीसदी ही लोन ले सकते हैं. इसपर मिल रही ब्याज दर से 2 फीसदी ज्यादा ब्याज देना होता है और Loan चुकाने के लिए अधिकतम 36 महीने का समय दिया जाता है.
5 तारीख को हमेशा रखें याद पीपीएफ में निवेश को लेकर जो नियम तय किए गए हैं, उनमें एक खास ये है कि अगर आप PPF में पैसे जमा कर रहे हैं और उसे महीने की 5 तारीख को करते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा बेनेफिट मिलता है. दरअसल, ऐसा करने पर आपको उस पूरे महीने का ब्याज मिल जाएगा. लेकिन अगर आप PPF खाते में 6 तारीख या उस महीने की आखिरी तारीख तक जमा करते हैं, फिर उसपर ब्याज अगले महीने से जुड़ेगा. ब्याज की गणना 5वें दिन की समाप्ति और हर महीने के अंतिम दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है. इसलिए PPF Investment के दौरान 5 तारीख को हमेशा याद रखें.

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