कोविड-19 मुआवज़ा: कोर्ट की केंद्र को फटकारा, कहा- दिशानिर्देश बनाने तक तीसरा चरण भी ख़त्म हो जाएगा
The Wire
कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवज़ा देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने काफी पहले आदेश पारित किया था. हम एक बार समय अवधि में विस्तार कर चुके हैं. जब तक आप दिशानिर्देश बनाएंगे तब तक कोविड-19 का तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा.
नई दिल्ली: कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में विलंब पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार का नाखुशी जताई है और केंद्र सरकार को 11 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा, ‘हमने काफी पहले आदेश पारित किया था. हम एक बार समय अवधि में विस्तार कर चुके हैं. जब तक आप दिशानिर्देश बनाएंगे तब तक (कोविड-19 का) तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा.’ केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को भरोसा दिलाया कि हर चीज विचाराधीन है. याचिका दायर करने वाले वकील गौरव बंसल ने कहा कि विचाराधीन होने का बहाना कर चीजों में देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शीर्ष अदालत 16 अगस्त को केंद्र को चार हफ्ते के समय का विस्तार दे चुकी है, ताकि मुआवजे के भुगतान के लिए दिशानिर्देश बनाया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार अब और वक्त मांग रही है.More Related News