
किन्हें बोलते हैं सिन गुड्स, जिन पर लगेगा 40 फीसदी से भी ज्यादा जीएसटी
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देश में जीएसटी 2.0 लागू होने जा रहा है, जिसमें आम लोगों को तो कई मोर्चों पर राहत मिली है, लेकिन सिन गुड्स यानी सेहत और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर टैक्स और कड़ा हो गया है. पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों पर अब 28% की जगह सीधा 40% जीएसटी देना होगा.
प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इस बार जनता को एडवांस में दीवाली बोनस देने की बात कही थी. इसी कड़ी में हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में राहत दी है, लेकिन सिन गुड्स पर टैक्स 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है.चलिए समझते हैं कि सिन गुड्स क्या हैं और केवल इन्ही पर इतना ज्यादा जीएसटी क्यों वसूला जाएगा.
जीएसटी काउंसिल ने वित्तमंत्री निर्मला की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2025 को हुई बैठक में जीएसटी 2.0 बिल पास किया जिसमें टैक्स स्लैब्स को 4 से धटाकर अब दो पर ही सीमित किया गया है. कईं चीजों को पूरी तरह टैक्स-फ्री किया गया है.
क्या है संशोधन?
पहले जीएसटी दरें चार स्लैब्स में लगती थी- चीजों पर 5, 12, 18 और 40 प्रतिशत जीएसटी लगता था. नए बिल के तहत चीजों पर अब केवल 5 और 18 प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा. इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा. नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. हालांकि ये सबसे ऊंची दर ऋण पूरे हो जाने के बाद ही लागू होगी और काउंसिल इसपर बाद में विस्तृत जानकारी देगा.
क्या होते हैं सिन गुड्स?
सिन गुड्स यानी वो चीजें जिनसे आपकी सेहत और समाज को नुकसान पहुंचता है, जैसे- पान मसाला, तंबाकू, फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि. इन्हें डीमेरिट गुड्स भी कहते हैं.

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