
कल तक निपटा लें ये 4 काम... नहीं तो रुक जाएगी पेंशन, टैक्स नोटिस और ये होगा नुकसान
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30 नवंबर 2025 कई कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है, 1 दिसंबर से फिर इन कामों को करने का मौका नहीं मिलेगा. इन कामों में लाइफ सर्टिफिकेट, यूपीएस विकल्प और टैक्स फॉर्म भरना शामिल है.
नवंबर को महीना कल खत्म हो रहा है, जिसके साथ ही 4 महत्वपूर्ण कामों की डेडलाइन भी समाप्त हो रही है. अगर आपने ये अभी तक ये काम नहीं किया है तो फटाफट निपटा लीजिए, क्योंकि आपके पास कल तक का ही वक्त होगा. इन कामों पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, सरकारी कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनना, पीएनबी बैंक में KYC कराना और टैक्स से जुड़े फॉर्म शामिल हैं.
अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है, टैक्स संबंधी समस्याएं आ सकती है. साथ ही पेनल्टी लगने से फाइनेंशियल समस्या भी आ सकती हैं. ऐसे में 30 नवंबर तक आपको इन चीजों से जुड़े कामों को निपटा लेना चाहिए. आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आपको क्या-क्या काम करने होंगे.
पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट करना राज्य और केंद्र जिन कर्मचारियों को पेंशन मिलता है, उन्हें इसका लाभ पाते रहने के लिए 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. कर्मचारियों को हर लाइफ सर्टिफिकेट इस साल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना था. यह सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं. यह पेंशनर्स के जीवित रहने का प्रमाण देता है, ताकि उन्हें आगे भी पेंशन का लाभ मिलता रहे.
पीएनबी में केवाईसी अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है तो आपको ये काम 30 नवंबर तक करा लेना चाहिए. नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जिससे आप जमा पैसे को नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही अपना पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. eKYC आप पीएनबी के 'PNB One App' से घर बैठे कर सकते हैं.
UPS में स्विच होने का आखिरी मौका सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने NPS और यूपीएस में से किसी एक पेंशन योजना को सेलेक्ट करने का मौका दिया है, जिसकी डेडलाइन 30 नवंबर को समाप्त हो रही है. पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था. यूपीएस के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का करीब 10 फीसदी योगदान देता है तो वहीं सरकार 18.5 फीसदी योगदान देती है.
टैक्स से जुड़े जरूरी फॉर्म की डेडलाइन सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत टीडीएस का चालान कम स्टेटममेंट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है. इसके अलावा, सेक्शन 92E के तहत जिन टैक्सपेयर्स का इंटरनेशनल या घरेलू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आती है, उन्हें आईटीआर भरना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनपर जुर्माना लग सकता है.

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