
कलकत्ता हाई कोर्ट से बंगाल पुलिस को झटका! BJP की बर्धमान रैली को मिली हरी झंडी
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा रैली आयोजित करने को उसका मौलिक अधिकार बताया और बर्धमान पुलिस के आदेश को खारिज कर दिया.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को स्थानीय पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को खारिज करते हुए भाजपा को 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल के बर्धमान शहर में रैली और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति दे दी. भाजपा नेता ने बर्धमान पुलिस के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उनके वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में होने वाली रैली को 8,000 प्रतिभागियों की सीमा के साथ अनुमति दी गई है.
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न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने कहा कि रैली आयोजित करने या शांतिपूर्ण बैठक आयोजित करने का अधिकार 'एक उच्च संवैधानिक आधार पर खड़ा है', जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत दी गई है, हालांकि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है. अदालत ने रैली के आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आम जनता को कोई असुविधा न हो.
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न्यायमूर्ति चंदा ने पुलिस को रैली और बैठक के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया. याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने रैली को 8 नवंबर के बाद की तारीख में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के सुझाव को खारिज कर दिया. बर्धमान पुलिस ने गुरु नानक जयंती और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के कारण रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

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