
'ऐसी अर्जी से सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराएं, यह सही वक्त नहीं...' पहलगाम से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई से SC का इनकार
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पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. मामले की जांच रिटायर जजों की निगरानी में कराने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह वक्त अर्जी दाखिल करने का नहीं है.
पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. मामले की जांच रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए मांग खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह वक्त अर्जी दाखिल करने का नहीं है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराएं.
जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम ऐसे मामलों के विशेषज्ञ कब से हो गए? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हो सकते हैं? ये ऐसी याचिकाओं के लिए कतई उचित समय नहीं है.
'इस तरह की याचिका से बचें...'
कोर्ट ने कहा कि हमारा काम तो विवादों का निपटारा करना है. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की गुजारिश करते हुए कहा कि वो तो छात्रों के लिए कोर्ट आए थे. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी याचिका में छात्रों के लिए एक भी प्रार्थना नहीं है.
कोर्ट की फटकार पर याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की बात कही तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनको हाई कोर्ट जाने से भी रोका जाए.
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