एल्गार परिषद: हाईकोर्ट ने कहा, वरवरा राव के ख़िलाफ़ छह सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो
The Wire
एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी कवि वरवरा राव को पांच सितंबर को तालोजा जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना है. वह इस साल फरवरी में अदालत द्वारा दी गयी अंतरिम चिकित्सा ज़मानत पर हैं. उन्होंने ख़राब स्वास्थ्य और उच्च ख़र्चों का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी ज़मानत अवधि बढ़ाने और हैदराबाद में अपने आवास में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी है.
मुंबई: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शुक्रवार को एक मौखिक बयान में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह कवि-कार्यकर्ता वरवरा राव के खिलाफ छह सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. छह सितंबर को राव की चिकित्सा आधार पर जमानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई होगी. एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी राव को पांच सितंबर को तालोजा जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना है. वह इस साल फरवरी में अदालत द्वारा दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत पर हैं. राव के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने शुक्रवार को जस्टिस एसएस शिंदे तथा जस्टिस एनजे जामदार की पीठ से जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया. हालांकि समय कम होने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने कहा कि वह राव की अर्जी पर छह सितंबर को सुनवाई करेगी. ग्रोवर ने तब अदालत से अनुरोध किया कि तब तक राव के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.More Related News