
एयर इंडिया पर 30 लाख का फाइन, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड, पेशाब कांड में DGCA का बड़ा एक्शन
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एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई कर दी गई है. डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है.
एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई कर दी गई है. डीजीसीए नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है. इसके अलावा पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.
पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी न निभाने में विफल रहने पर की है. इसके अलावा एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में निदेशक पर तीन लाख रुपये का फाइन लगाया है.
DGCA ने एयर इंडिया को भेजा था नोटिस
मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते एक्शन न करने और कंप्रोमाइज कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
इसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया से कहा है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए. आपने अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए आपको जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा. उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.
महिला ने क्रू मेंबर की शिकायत भी की थी

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