
एक्ट्रेस रन्या राव के पति को कर्नाटक HC से बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर दिए ये निर्देश
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दुबई से सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रन्या राव के पति को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जतिन हुक्केरी ने DRI अधिकारियों की गिरफ्तारी की आशंका के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने DRI अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, 'कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए'.
दुबई से सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव के पति जतिन हुक्केरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और डीआरआई के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह निर्देशों का पालन किए बिना कोई गिरफ्तारी ना करें.
जतिन हुक्केरी ने DRI अधिकारियों की गिरफ्तारी की आशंका के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत में हुक्केरी के ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि जतिन का अपनी पत्नी के खिलाफ आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने जांच में सहयोग किया है.
जतिन हुक्केरी को मिली राहत
अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किए बिना गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं. इस पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए. हाईकोर्ट के इस आदेश से जतिन हुक्केरी को राहत मिली है.
प्रोटोकॉल उल्लंघन की जांच के आदेश
इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 10 मार्च को एक सरकारी आदेश में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एक्ट्रेस रन्या राव के स्टेप फादर और आईपीएस रामचंद्र राव की भूमिका की जांच का आदेश दे दिया था.

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