
उन्नाव केस: कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, इतने दिन के लिए बढ़ी जमानत की अवधि
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उन्नाव रेप केस पीड़िता के पिता के मौत के मामले में जेल में बंद भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर को एक बार फिर राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 20 जनवरी तक बढ़ा दी. वो इस केस में 10 साल की सजा काट रहे हैं.
उन्नाव रेप केस पीड़िता के पिता के मौत के मामले में जेल में बंद भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर को एक बार फिर राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 20 जनवरी तक बढ़ा दी. वो इस केस में 10 साल की सजा काट रहे हैं.
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की कुलदीप सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उन्नाव रेप केस में उनकी सजा के अंतरिम निलंबन को भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया है.
न्यायमूर्ति ओहरी ने कहा, "डिवीजन बेंच के 20 दिसंबर के आदेश के मद्देनजर अपीलकर्ता की सजा 20 जनवरी, 2025 तक निलंबित रहेगी, जिस दिन वो आत्मसमर्पण करेगा. इसके साथ ही आदेश संबंधित जेल अधीक्षक को भी सूचित किया जाना चाहिए."
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने 20 दिसंबर को उन्नाव रेप केस की सुनवाई करते हुए कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत 20 जनवरी तक बढ़ा दी थी. कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं, जिसके तहत सेंगर एम्स के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते. एम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टरों की एक टीम द्वारा सेंगर का मूल्यांकन करने के बाद आवश्यक शल्य चिकित्सा की गई थी. सेंगर की ओर से पेश वकील ने आगे के उपचार को सुनिश्चित करने के लिए जमानत पांच महीने तक बढ़ाने की मांग की थी.
पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था, 'उनको ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहां कोई संक्रमण न हो. वरना वो अपनी दृष्टि खो सकते हैं.' इससे पहले 5 दिसंबर को कोर्ट ने उनकी सजा को 20 दिसंबर तक के लिए अंतरिम रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उनकी चिकित्सा स्थिति की व्यापक समीक्षा के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करने का आदेश दिया था. 20 दिसंबर, 2019 को नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने के आरोप में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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