
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिकायतों के बाद केंद्र ने Ola को भेजा नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब
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केंद्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक के सेवा संबंधी मुद्दों के खिलाफ ग्राहक की शिकायतों के चलते हस्तक्षेप किया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बेंगलुरु स्थित इस इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्यूफैक्चरर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में शो-कॉज नोटिस जारी किया है. ओला को 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है.
केंद्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों पर शो-कॉज नोटिस जारी किया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने हजारों शिकायतें मिलने के बाद एक्शन लिया है. यह नोटिस 3 अक्टूबर को जारी किया गया था जिसमें दावा किया गया कि ओला ने सेवा की कमियों, भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन किया है. ओला को नोटिस का 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है.
ओला इलेक्ट्रिक को अपनी सेवा समस्याओं के चलते काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा और ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल के बीच सोशल मीडिया पर नोक-झोंक भी शामिल है. बीते दिन कॉमेडियन कुणाल और भाविश अग्रवाल के बीच एक्स पर वर्ड-वॉर हुआ था, जिसमें ओला ऑनर ने उन्हें सर्विस सेंटर आकर जॉब जॉइन करने का ऑफर दिया था.
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इन शिकायतों के बाद भेजा गया शो-कॉज नोटिस
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1 सितंबर 2023 से 30 अगस्त 2024 के बीच ओला के ई-स्कूटर्स से संबंधित 10,644 शिकायतें दर्ज की हैं. इनमें से 3,389 मामले सेवा में देरी, 1,899 डिलीवरी में देरी और 1,459 सर्विस को लेकर वादाखिलाफी से संबंधित है.
इन शिकायतों ने कंपनी की उत्पादन खामियों, सेकंड-हैंड स्कूटर की बिक्री, रद्द की गई बुकिंग के लिए रिफंड की कमी, सर्विसिंग के बाद लगातार समस्याओं, ओवरचार्जिंग, बिलिंग में गड़बड़ी और बैटरी संबंधित समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दों पर पर जोर दिया गया है.

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