
अब थर्ड पार्टी ऐप को नहीं देनी होगी क्रेडिट कार्ड डिटेल, जानें-क्या होगा फायदा?
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RBI tokenisation rules: रिजर्व बैंक ने एक नया नियम बनाया है जिससे डिटेल देने की जगह सिर्फ एक टोकन सिस्टम से काम चल जाएगा. रिजर्व बैंक ने टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क का विस्तार कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (CoFT) सेवाओं के लिए भी कर दिया है.
RBI tokenisation rules: अब आपको स्विगी, जोमैटो, ओला, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे थर्ड पार्टी ऐप में अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल पहले से देने की जरूरत नहीं रह जाएगी. रिजर्व बैंक ने एक नया नियम बनाया है जिससे डिटेल देने की जगह सिर्फ एक टोकन सिस्टम से काम चल जाएगा. रिजर्व बैंक ने डिवाइस आधारित टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क का विस्तार कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (CoFT) सेवाओं के लिए भी कर दिया है. (फाइल फोटो: Getty Images) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेटा स्टोरेज से जुड़े टोकनाइजेशन के नियम जारी किए हैं. यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे. गौरतलब है कि अभी तक जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप, कैब सेवा देने वाली कंपनियों के ऐप, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को पहले से अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरकर देना होता है. यूजर के कार्ड का डेटा इन वेबसाइट्स या ऐप पर सेव होता था जिसके चोरी होने का डर लगा रहता है. (फाइल फोटो) लेकिन रिजर्व बैंक ने अब एक टोकन सर्विस की बात कही है, यानी इस तरह की डिटेल की जगह सिर्फ एक टोकन ग्राहकों को दिया जाएगा. यह सर्विस ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी. इसे लेने के लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकेगा और न ही बैंक/कार्ड जारी करने वाली कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से इसे लागू किया जाएगा. कार्ड जारी करने वाली संस्था को ही कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस देनी होगी. पेमेंट करते समय पहचान के अतिरिक्त कारक के रूप में यह टोकन दिया जाएगा और इसके लिए ग्राहकी सहमति ली जाएगी. (फाइल फोटो: Getty Images)More Related News

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