
अटल पेंशन योजना के पैसे पर भी लगेगा इनकम टैक्स? 60 से पहले मृत्यु होने पर मिलेगा इतना पैसा
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क्या आपके मन में भी अटल पेंशन योजना को लेकर ये सवाल है? या आपको नहीं पता है कि इस योजना का लाभ लेने वाले किसी पेंशनर की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने पर क्लेम कैसे करना है या नॉमिनी को क्या बेनेफिट मिलेगा, तो अगली स्लाइड्स में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे.
सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है. मोदी सरकार ने 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीड मासिक पेंशन देने के लिए इस योजना को पेश किया था. इस योजना में आप 18 साल से 40 साल की उम्र तक योजना में प्रवेश कर सकते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आपको सरकार की ओर से 1,000 से 5,000 रुपये मासिक तक की गारंटीड पेंशन मिलेगी. (Photo: File) सरकार ने इस योजना को विशेष तौर पर गरीब लोगों के 60 वर्ष की आयु के बाद गारंटीड आय देने के लिए शुरू किया था. इस योजना में सरकार भी 5 साल तक आपके अंशदान के 50% के बराबर की राशि या 1,000 रुपये सालाना जमा करती है, इसमें जो भी राशि कम होगी वो. ये राशि भी सिर्फ उन लोगों को मिलती है तो इनकम टैक्स नहीं देते हैं और सरकार की किसी और सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं है. गारंटीड रिटर्न देने के लिए इस पूरे पेंशन योजना का प्रबंधन पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को दिया गया है. (Photo: File) अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है और 60 साल की उम्र के बाद आपको 5,000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए तो आपको अगले 30 साल तक लगभग 577 रुपये महीने का निवेश करना होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार से केवाईसी कराना होता है. अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार नहीं है तो आप बाद में इसे दे सकते हैं. (Photo: File)More Related News

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