UPSC उम्मीदवारी कैंसिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद
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याचिका में कहा गया है कि UPSC नियम, 2020 के अनुसार छात्रों के द्वारा शैक्षिक योग्यता का अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था जिसके चलते उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है जिसके लिए वो जिम्मेदार नही हैं.
UPSC CSE 2021: लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छह हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि परिचालित पत्र को देखते हुए, पक्ष अभी तक एक सौहार्दपूर्ण निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है.More Related News

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