
UPS का नोटिफिकेशन जारी... 1 अप्रैल से करें अप्लाई, जानें किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा
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पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का ऐलान किया गया था. अब इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होने जा रही है. मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा. अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्प चुन सकते हैं. इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा.
कौन कर सकता है UPS के लिए अप्लाई?
UPS में कितना होगा कंट्रीब्यूशन? नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपीएस का मासिक योगदान बेसिक सैलरी और उस पर महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा, जिसे यूपीएस ग्राहक के व्यक्तिगत पीआरएएन में जमा किया जाएगा. साथ ही सरकार भी इतना अमाउंट PRAN में जमा करेगी. इसके अलावा, केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी.
यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दिया जाएगा.
किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा?

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