
UP: बाइक बोट घोटाला मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ लगा गैंगस्टर एक्ट
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दरअसल साल 2010 में संजय भाटी ने कंपनी की शुरुआत की और 2018 में एक बाइक बोट स्कीम लॉन्च की थी. स्कीम के तहत बाइक टैक्सी शुरू की गई. इसके तहत एक व्यक्ति से एक मुश्त 62200 रुपये का निवेश कराया गया. उसके एवज में एक साल तक 9765 रुपये देने का वादा किया गया था.
गर्वित इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड (बाइक बोट कंपनी) नाम से फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले मुख्य अभियुक्त संजय भाटी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ थाना दादरी में एफआईआर दर्ज की गई थी. गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. इस घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी को भी गैंगस्टर के तहत आरोपी बनाया गया है.
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