
REET 2021 पेपर लीक के आरोपी को ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, जानिए वजह
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक साल से ज्यादा समय से जेल में है जबकि PMLA केस में अभी गवाहों की जांच में वक्त लगेगा. ट्रायल भी जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है. उसके खिलाफ जो ठगी का केस था उसमें जमानत मिल चुकी है.
राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 (REET) पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रामकृपाल मीणा को पीएमएलए के सख्त प्रावधानों में रियायत बरतते हुए ED केस में सशर्त जमानत दी. मीणा पर 1.20 करोड़ रुपये लेकर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 (REET) के प्रश्नपत्र लीक करा कर वितरित करने का आरोप है.
पेपर लीक से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत इस मामले में जमानत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक साल से ज्यादा समय से जेल में है. जबकि PMLA केस में अभी गवाहों की जांच में वक्त लगेगा. ट्रायल भी जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है. उसके खिलाफ जो ठगी का केस था उसमें जमानत मिल चुकी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए PMLA की धारा 45 की कठोरता में ढील दी जा सकती है क्योंकि मुकदमा अभी शिकायत के आरोप तय करने के चरण में है.
24 गवाहों की जांच प्रस्तावित मामले में अभी 24 गवाहों की जांच प्रस्तावित है, इस प्रकार नतीजे पर पहुंचने में समय लगेगा. इस मुकदमे का आरोपी याचिकाकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है. याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता पहले से ही पूर्वगामी अपराध में जमानत पर है. साथ ही निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं है. हमें लगता है कि धारा 45 की कठोरता को विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में शिथिल किया जा सकता है.
न्यायालय के पास रहेगा मीणा का पासपोर्ट
अदालत ने सेशन कोर्ट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दी. यह निर्देश दिया गया कि मीणा का पासपोर्ट विशेष न्यायालय के पास रहेगाा. वह अपनी अचल संपत्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा. जिसे ईडी कुर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसका बैंक खाता जब्त रहेगा. सुप्रीम कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के जमानत से इनकार करने के आदेश को मीणा की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी.

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