RBI ने अचानक सुनाया फरमान, इस बैंक पर लटक गया ताला, लाइसेंस कैंसिल
AajTak
रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होने के चलते 10 अक्टूबर से दि सेवा विकास सहकारी बैंक अपना कामाकाज बंद कर रहा है. बैंक के पास पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. लेकिन बैंक के बंद होने से जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. RBI ने पुणे स्थित 'दि सेवा विकास सहकारी बैंक' (Seva Vikas Co-operative Bank) का लाइसेंस इस वजह से रद्द कर दिया, क्योंकि इस बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं. रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होने के चलते 10 अक्टूबर से दि सेवा विकास सहकारी बैंक अपना कामकाज बंद कर रहा है. बैंक बंद होने के बाद अब बड़ा सवाल है कि इसके खाताधारकों की जमा राशि का क्या होगा?
कामकाज बंद करने को आदेश
रिजर्व बैंक के 10 अक्टूबर 2022 के बयान के अनुसार, सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. आधिकारिक बयान में कहा गया कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने में सक्षम नहीं!
बयान के अनुसार, रिजर्व बैंक ने इस वजह से सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई के संभावनाएं नहीं हैं. RBI के अनुसार, सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक का कामकाज चलते रहना जमाकर्ताओं के लिए हित में नहीं है. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति के साथ फिलहाल अपने जमाकर्ताओं की पूंजी को लौटाने में सक्षम नहीं है.
ग्राहकों को पैसा कौन देगा?