
NPS Account: जितनी सैलरी, उतनी पेंशन मिलेगी...आप कहेंगे कैसे? केवल कीजिए ये काम
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About NPS: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत जनवरी 2004 को हुई थी. पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी (Government Employees) निवेश कर सकते थे. लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया.
अगर आपसे कहा जाए कि नौकरी के दौरान जितनी सैलरी (Salary) मिल रही है, उतनी ही राशि रिटायरमेंट (Retirement) के बाद आपको पेंशन के तौर पर मिलेगी. आप कहेंगे फिर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. बुढ़ापा मौज में कटेगा. लेकिन ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको केवल NPS में खाता खुलवाना होगा. अब आपका सवाल होगा कि ये NPS है क्या, और कैसे इसमें खाता खुलवाने से सैलरी के बराबर पेंशन मिलेगी? NPS से जुड़े सभी सवालों के जवाब को आसान भाषा में नीचे मिले जाएंगे.
सवाल- ये NPS क्या है?जवाब- एनपीएस (Nation pension System) एक लंबी अवधि का निवेश प्लान (Invest Plan) है. रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आमदनी होती रहे, इसी को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है. सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. NPS में पैसे जमा करने के बाद रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड (Retirement fund) एकमुश्त मिलता है. साथ ही आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन (Monthly Pension) मिलती है.
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत जनवरी 2004 को हुई थी. पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी (Government Employees) निवेश कर सकते थे. लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. यानी हर कोई इस योजना का लाभ ले सकता है.
सवाल- NPS में खाता कौन खुलवा सकता है? जवाब- यह अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से भी ओपन करवा सकते हैं. इस स्कीम में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एकमुश्त कैश और मासिक पेंशन सुविधा मिलती है. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, वो एनपीएस में निवेश कर सकता है.
सवाल- NPS में कितना और कैसे निवेश कर सकते हैं?जवाब- NPS खाते में मंथली या फिर सालाना निवेश की सुविधा मिलती है. आप NPS में 1,000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. जिसे आप 70 साल की उम्र तक चला सकते हैं. NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है. जबकि 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एकमुश्त निकाल सकते हैं.
सवाल- NPS में निवेश पर क्या अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ मिलता है?जवाब- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश कर आप सालाना 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं. आयकर कानून की 80CD (1B) धारा के तहत आप NPS में की जाने वाली बचत पर 80(C) के अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं. यानी अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो फिर इसमें 50 हजार रुपये तक निवेश अलग से आयकर छूट के दायरे में आएंगे. इस तरह से आप 80C को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये तक निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.

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