MP: ऑटो एम्बुलेंस वाले जावेद पर धारा 188 के तहत कार्रवाई, विवाद हुआ तो हटाया केस
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों कोरोना पीड़ित मरीजों को निःशुल्क सेवा देने वाले जावेद पर शनिवार को पुलिस कार्रवाई की गाज गिरी. पुलिस चेकिंग के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने पर जावेद के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई लेकिन बाद में विवाद बढ़ता देख प्रकरण खारिज कर दिया गया.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों कोरोना पीड़ित मरीजों को निःशुल्क सेवा देने वाले जावेद पर शनिवार को पुलिस कार्रवाई की गाज गिरी. पुलिस चेकिंग के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने पर जावेद के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई लेकिन बाद में विवाद बढ़ता देख प्रकरण खारिज कर दिया गया. दरअसल, भोपाल में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है. इस दौरान आपातकालीन वाहनों को आसानी से बिना रुके गुजरने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग है ताकि सामान्य यातायात वहां से नहीं निकले. शनिवार दोपहर भानपुर चौराहे पर छोला थाना पुलिस द्वारा गैरजरूरी काम से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ चेकिंग चल रही थी. जब जावेद यहां अपने ऑटो के साथ पहुंचा तो पुलिस ने उससे बाहर निकलने की वजह पूछी.जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
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