
Minor कर सकते हैं या नहीं म्यूचुअल फंड में निवेश? ध्यान रखें ये बातें...
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शेयर बाजारों के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश को थोड़ा सुरक्षित माना जाता है. हालांकि म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश भी मार्केट रिस्क से जुड़ा होता है, लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 18+ ही होना चाहिए, क्या उससे कम उम्र के लोग इसमें निवेश नहीं कर सकते? यहां आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे...
इस बारे में सबसे पहले जानने की बात ये है कि एक Minor के तौर पर 18 साल से कम उम्र के किशोर और बच्चे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. हालांकि इसके कुछ अलग नियम है जिन्हें आप आगे की स्लाइड्स में जान सकते हैं. (Photos: File) कोई भी Minor अपने म्यूचुअल फंड एकाउंट को अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक की मदद से चला सकता है. ये एक तरह से बच्चों के नाम से बीमा पॉलिसी लेने की तरह है. माता-पिता चाहें तो वो अपने बच्चों के नाम से म्यूचुअल फंड स्कीम ले सकते हैं. इसमें बेहतर रिटर्न को देखते हुए आजकल अधिकतर माता-पिता के बीच बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम लेने का ट्रेंड देखा जा रहा है. (Representative Photo) बच्चों के नाम से म्यूचुअल फंड स्कीम लेने में एक बात खास ध्यान रखने वाली है कि Minor ही म्यूचुअल फंड एकाउंट का इकलौता होल्डर हो सकता है. किसी Minor के म्यूचुअल फंड एकाउंट में जॉइंट होल्डिंग की अनुमति नहीं है.More Related News

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