
MGNREGA को खत्म कर ग्रामीण रोजगार पर नया कानून लाएगी सरकार, सांसदों को बांटी गई प्रस्तावित बिल का कॉपी
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केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने का विधेयक लोकसभा सदस्यों में बांटा है. ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ विधेयक 2025 में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी का प्रस्ताव है.
केंद्र सरकार ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)' यानी मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए एक विधेयक लोकसभा सदस्यों के बीच बांटा है. इस नए कानून का नाम 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' विधेयक, 2025 होगा. विधेयक का मकसद एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय नजरिए के मुताबिक हो.
विधेयक हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करने का टारगेट रखता है. यह गारंटी उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगी, जिसमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद से तैयार होते हैं. मौजूदा वक्त में मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी.
नए विधेयक का मकसद 'एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास और तरक्की को बढ़ावा देना' भी है. यह नया कानून ग्रामीण विकास ढांचे को 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय नजरिए के साथ ताल-मेल बैठाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
संसद में पेश होने की संभावना
विधेयक की एक प्रति लोकसभा सदस्यों के बीच बांटी की गई है. इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना है, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को रद्द किया जा सके. यह कदम ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव लाएगा.

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