Malegaon blast case: मालेगांव धमाका मामले का 19वां गवाह भी बयान से मुकर गया
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मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस केस से जुड़े तमाम गवाह लगातार पलटते जा रहे हैं. कोर्ट में जब गवाह नंबर 243 को पेश किया गया तो उसने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया.
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई. इस मामले में एक पूर्व सैन्यकर्मी को गवाही के लिए बुलाया गया लेकिन वह भी अपने बयान से मुकर गया. मालूम हो कि वह इस मामले का ऐसा 19वां गवाह है, जो अपने बयान से पलट गया है. मामले की सुनवाई राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के न्यायाधीश पीआर सित्रे दैनिक आधार पर कर रहे हैं. एनआईए इस मामले में 235 लोगों की कोर्ट में गवाही दिलवा चुकी है.
आरोपियों को पहचानने से किया इनकार मामले में सुनवाई के दौरान गवाह ने कहा कि वह केवल लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को पहचानता है. अदालत में मौजूद आरोपियों में पुरोहित भी थे. गवाह ने कहा कि वह अन्य किसी आरोपी को नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला.
गवाह बोला-याद नहीं क्या बयान दिया था गवाह ने यह भी कहा कि उसने कभी भी दक्षिणपंथी समूह ‘अभिनव भारत’ की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया. गवाह ने कहा कि उसे नहीं याद है कि उसने इसके पहले जांच एजेंसियों से क्या कहा था. आतंकवाद रोधी दल (एटीएस) और एनआईए ने बाद में इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी. अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर अदालत ने घोषित कर दिया कि गवाह मुकरा गया है.
गवाह ने यह दर्ज कराए थे बयान 27 दिसंबर 2008 को महाराष्ट्र एटीएस के सामने गवाह ने बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि वह आरोपी व्यक्तियों की दो बैठकों में शामिल हुआ था. एक बैठक जनवरी 2008 में भोपाल में और दूसरी उसी साल अप्रैल में नई दिल्ली में हुई थी. एटीएस के अनुसार हमले की योजना बनाने के लिए अभिनव भारत समूह के सदस्यों द्वारा बैठकें आयोजित की गई थीं.
हेमंत करकरे ने किया था प्रताड़ित: गवाह सुनवाई के दौरान गवाह ने शिकायत की कि उसे महाराष्ट्र एटीएस, विशेष रूप से तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे द्वारा प्रताड़ित किया गया था. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने आरोपी को मुजरिम घोषित कर दिया था.
मामले में इन्हें बनाया गया है आरोपी मामले के आरोपियों में बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं, जो जमानत पर बाहर हैं.
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