
Mahendra Singh Dhoni: धोनी की अदालत से गुहार... मत करें सुनवाई, मेरे खिलाफ इस केस में दम नहीं!
AajTak
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. धोनी के खिलाफ मामला उनके दोस्त रह चुके मिहिर दिवाकर ने दायर किया था.
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर 29 जनवरी (सोमवार) को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल, इस मानहानि के मामले में धोनी के ही पुराने दोस्त ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया था. धोनी के वकील सुनवाई के दौरान कहा कि उनके खिलाफ दायर मानहानि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है.
अदालत ने सुनवाई में कही गई ये बात
हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिलहाल धोनी, कई मीडिया घरानों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, ताकि उन्हें किसी भी मंच पर वादी के खिलाफ किसी भी कथित झूठी मानहानिकारक सामग्री को पोस्ट करने या प्रकाशित करने से रोका जा सके जो उनकी साख और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है.
धोनी के वकील हाईकोर्ट में पेश हुए और कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान के खिलाफ दायर मानहानि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उनके वकील ने आगे कहा कि उन्हें वादपत्र और संबंधित दस्तावेजों की प्रति नहीं मिली है और उन्हें मामला दायर करने के बारे में केवल उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया था.
इस पर अदालत ने वादी के वकील से तीन दिन के भीतर धोनी के वकील को दस्तावेजों का पूरा सेट उपलब्ध कराने को कहा. वादी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह केवल मीडिया द्वारा निष्पक्ष रिपोर्टिंग चाहते थे और दावा किया कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग निष्पक्ष नहीं थी क्योंकि उन्हें पहले ही ठग और चोर करार दिया जा चुका है.

मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच बांग्लादेशी खिलाड़ियों का PSL में खेलना अनिश्चित हो गया है. BCB ने साफ किया है कि अब खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी होगी. सुरक्षा चिंता के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे कई खिलाड़ियों की उपलब्धता और इंटरनेशनल शेड्यूल पर असर पड़ सकता है.












