
Indian Railways: ट्रेन लेट के मामले में रेलवे पर 30 हजार रुपये जुर्माना, SC ने कहा- यात्री का समय अनमोल
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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन चार घंटे लेट होने के साल 2016 के एक मामले में रेलवे पर तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने रेलवे को अब तीस हजार रुपये जुर्माना और उस पर 9 फीसदी सालाना की दर से ब्याज का भुगतान पीड़ित यात्री परिवार को अदा करने का आदेश दिया है.
Railways to Pay Fine: ट्रेन लेट होने के कारण भारतीय रेलवे को 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन चार घंटे लेट होने के साल 2016 के एक मामले में रेलवे पर तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दरअसल, एक परिवार को हवाई जहाज से सफर करना था लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से प्लाइट छूट गई थी.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं कक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है. इस वर्ष लगभग 10 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर लाइव कर दिए गए हैं. बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी की है ताकि नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो सके.

मिड मार्च में तेज़ गर्मी महसूस हो रही थी. ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था. लेकिन फिर बारिश ने ऐसी दस्तक दी है कि पहाड़ों और मैदानों में ठंड लौट आई है. ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ. IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में 29 मार्च तक बर्फबारी और बारिश जारी रहेगी.











