
Home Loan के साथ HRA पर भी पा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, जानिए कैसे?
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Income Tax Benefit: अगर आप वेतनभोगी तबके (सैलरीड क्लास) से आते हैं तो होम लोन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के साथ-साथ HRA पर भी टैक्स बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. जानिए इससे जुड़ी शर्त क्या हैः
आपने Home Loan पर नोएडा में एक घर खरीदा है और अभी जॉब की वजह से गुड़गांव में रेंट पर रहे हैं? आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको Home Loan के Repayment के साथ-साथ HRA पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम (Tax Deduction Claim) मिल सकता है या नहीं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाबः Salaried Employee को मिलता है बेनिफिट एक्सपर्ट्स के मुताबिक Salaried Employee अगर कुछ शर्तों को पूरा करता है तो दोनों बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है. यहां तक कि एक शहर में रहकर भी ये दोनों बेनिफिट हासिल किए जा सकते हैं.

NCERT ने 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए ई-मैजिक बॉक्स ऐप लॉन्च किया है. इस प्लेटफॉर्म पर बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं और नई-नई चीजें सीख सकते हैं. इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्मार्ट बॉट है, जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है और उनके सवालों का आसान जवाब देता है. इसके साथ ही इसमें खेल-खेल में सीखने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं.












