
Credit Card बंद कराना Easy, 7 दिन में नहीं करने पर रोजाना 500 रुपये देगा बैंक
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Credit Card Latest Rules: आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को बंद कराने को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के मुताबिक, अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के रिक्वेस्ट को सात दिन के भीतर पूरा करना होगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाने और उसके ऑपरेशन्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड- इश्यूएंस एंड कंडक्ट) डायरेक्शन्स, 2022 का नाम दिया गया है. ये दिशा-निर्देश एक जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे. इन दिशा-निर्देशों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े कायदे-कानून भारत में ऑपरेट कर रहे हर शिड्युल्ड बैंक (पेमेंट्स बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को छोड़कर) और एनबीएफसी पर लागू होंगे.
क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए नियम
इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी या बैंक अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करने में देरी करता है, तो उन्हें कार्डहोल्डर को जुर्माना देना होगा.
क्रेडिट कार्ड बंद कराने को लेकर आरबीआई का नियम इस प्रकार हैः
a) आरबीआई के दिशा-निर्देश कहते हैं कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के रिक्वेस्ट को सात दिन के भीतर प्रोसेस करना होगा. b) कार्डहोल्डर को क्रेडिट कार्ड बंद किए जाने की सूचना तत्काल एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जानी चाहिए.
(c) इन निर्देशों में कहा गया है कि कंपनियां कार्डहोल्डर्स को पोस्ट या अन्य माध्यम से क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं. इससे रिक्वेस्ट मिलने में देरी हो सकती है.













