BMC के नोटिस के खिलाफ कंगना ने मुकदमा लिया वापस, बताया क्या है केस
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फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आवास पर अवैध विलय को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नोटिस के खिलाफ यहां एक सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे को वापस ले लिया है. कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कहे मुताबिक बीएमसी के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत ने अपना मुकदमा वापस लिया है.
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आवास पर अवैध विलय को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नोटिस के खिलाफ यहां एक सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे को वापस ले लिया है. कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कहे मुताबिक बीएमसी के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत ने अपना मुकदमा वापस लिया है. रिजवान सिद्दीकी ने बयान में बताया कि मीडिया के विभिन्न तबकों के जरिये अफवाह फैलाई जा रही है. उन्होंने साफ किया कि कंगना रनौत ने बीएमसी के खिलाफ दो-दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए थे. कंगना ने डिंडोशी सिविल कोर्ट में आर्किड ब्रीज भवन को लेकर जो अर्जी दायर की थी, उस मामले में मुकदमा को वापस लिया गया है. पाली हिल में बंगला को बीएमसी की तरफ से गिराये जाने और आर्किड ब्रीज भवन का केस, दोनों अलग अलग मामले हैं.बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.
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