
Bhopal: स्कूल बस में बच्ची से रेप, ड्राइवर और महिला केयर टेकर दोषी, सोमवार को कोर्ट सुनाएगा सजा
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (MP Bhopal) में स्कूल बस में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में बस ड्राइवर और महिला केयर टेकर दोषी पाए गए हैं. इस मामले में सोमवार को कोर्ट सजा का ऐलान करेगी. बता दें कि 8 सितंबर 2022 को इस मामले की शिकायत बच्ची के माता-पिता ने दर्ज कराई थी.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल की बस में 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में आज अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें स्पेशल जज शैलजा गुप्ता ने बस ड्राइवर हनुमंत जाटव और अटेंडर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है. हालांकि कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है. स्पेशल कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
दरअसल, भोपाल के नीलबड़ स्थित एक निजी स्कूल में 8 सितंबर 2022 को नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की बच्ची ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया था. इसके बाद काफी हंगामे और विरोध के बीच पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 20 दिन में चालान पेश किया.
सरकार के निर्देश के बाद कोर्ट में 242 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसमें 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. सोमवार को कोर्ट दोषियों को 7 साल या उम्रकैद की सजा सुना सकती है. इस मामले में 14 दिन में 32 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई. पुलिस ने मात्र 20 दिन में विवेचना पूर्ण कर कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की.
14 दिन में कोर्ट में हुए 32 गवाहों के बयान
जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज विशेष न्यायालय पॉक्सो शैलजा गुप्ता ने स्कूल बस में बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले 32 वर्षीय हनुमत जाटव पुत्र सुरेश जाटव निवासी शाहपुरा भोपाल और 40 वर्षीय उर्मिला साहू पत्नी रमेश साहू निवासी कोलार भोपाल को दोषी पाया.
अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. इस मामले में भोपाल के कलेक्टर ने विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल को प्रॉसीक्यूटर नामित किया था. विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल ने 14 दिनों में 32 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया.

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