AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट से मिली जमानत, सरकारी काम में बाधा डालने का था आरोप
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आप विधायक अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था. इसी आधार पर पुलिस भी उनकी जमानत का विरोध कर रही थी. लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है.
आप विधायक अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था. इसी आधार पर पुलिस भी उनकी जमानत का विरोध कर रही थी. लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है.
अब जानकारी के लिए बता दें कि आप विधायक पुर MCD के एक्शन के दौरान दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिस समय एमसीडी द्वारा दिल्ली के मदनपुर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तब अमनतुल्लाह खान ने इसका विरोध किया था. लेकिन बाद में पुलिस ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया. उसी आधार पर पहले उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई. लेकिन अब दिल्ली पुलिस के तमाम दलीलों के बावजूद भी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
वैसे जिस समय आप विधायक को हिरासत में लिया गया था, उनकी तरफ से बीजेपी पर बड़ा वार हुआ था. साफ कहा गया था कि संविधान के खिलाफ जाकर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि भाजपा के "बुलडोज़रतंत्र" का विरोध कर रही जनता पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज असंवैधानिक है. हम भाजपा की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ हैं, जनता के हक़ की आवाज़ मैं हमेशा उठाता रहूंगा इसके लिए मुझे चाहे कितनी बार भी जेल जाना पड़े.
इस मामले में पुलिस की दलीलों की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अमानतुल्लाह एक हबीचुअल ऑफेंडर हैं. उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने व मारपीट करने के मामले दर्ज हैं. इस बात पर भी जोर रहा था कि उनका बेल पर जाना कानून व्यवस्था को खराब कर सकता है. लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन दलीलों को खारिज कर दिया है.
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