
Aadhaar-Pan Link: लगेगा डबल जुर्माना, बचना है तो 3 दिन में निपटा लें Aadhaar से जुड़ा ये काम
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Aadhaar-Pan Link: 30 जून के बाद आधार से पैन लिंक करवाने के लिए डबल जुर्माना (Double Fine) भरना पड़ेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं पूरा किया है, तो जल्द से जल्द निपटा लें.
पैन से आधार को लिंक (Aadhaar-Pan Link) कराने की अंतिम तारीख अब समाप्त होने जा रही है. 30 जून के बाद आधार से पैन लिंक करवाने के लिए डबल जुर्माना (Double Fine) भरना पड़ेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं पूरा किया है, तो तीन दिन के भीतर इसे निपटा लें. अगर आप 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवा लेते हैं, तो जुर्माना कम देना पड़ेगा.
पहले इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, लेकिन 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक (Pan-Aadhar Link Last Date) करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दी गई. 31 मार्च से पहले पैन से आधार को लिंक करने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त थी.
भरना होगा 1000 रुपये का फाइन
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धार 234H के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. अगले साल तक आपका पैन आधार से लिंक कराए बिना भी काम करता रहेगा.
इससे आपको 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
लग सकता है भारी जुर्मान

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