66A कानून 6 साल पहले रद्द, अब भी केस क्यों? SC के सवाल पर AG बोले- किताबें बदली नहीं हैं अभी
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि अभी भी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मामले क्यों दर्ज किए जा रहे हैं? जबकि इस धारा को कोर्ट ने 2015 में ही रद्द कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2015 में खत्म की गई IT एक्ट की धारा 66A के तहत अब भी दर्ज हो रहे केस को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. धारा 66A को मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि रद्द होने के बावजूद FIR और ट्रायल में इस धारा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है. इस पर अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने कहा कि कानून की किताबें अभी पूरी तरह से बदली नहीं हैं. इसके बाद कोर्ट ने हैरानी जताते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.