4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 'दादा-दादी' को 10 साल की सजा
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महाराष्ट्र की एक अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक महिला को उसके पति के साथ 10 साल की सजा सुनाई है. मामला 2013 का है.
महाराष्ट्र की एक अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक महिला को उसके पति के साथ 10 साल की सजा सुनाई है. मामला 2013 का है. यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) अदालत की जज रेखा एन पंधारे ने पाया कि पीड़िता छोटी बच्ची थी और आरोपी उसके दादा-दादी की उम्र का था. पुलिस को दिए अपने बयान में बच्ची ने कहा था कि वह 4 सितंबर 2013 को स्कूल से वापस आने के बाद उसने खाना खाया और टीवी पर कार्टून देख रही थी. फिर दोपहर में एक दोस्त के साथ वह अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर गई. उसने कहा कि जब उसकी सहेली सो रही थी, तब वह घर लौटी थी, इस दौरान उसे दंपत्ति ने बुलाया, जिसे वह दादा-दादी कहती है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.