
181 सीटें होंगी रिजर्व, 15 साल तक मिलेगा रिजर्वेशन... जानें- महिला आरक्षण बिल की बड़ी बातें
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आखिरकार महिला आरक्षण बिल पेश ही हो गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया. इससे महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा.
नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल किया. पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है. इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया. इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है. इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी.
बिल की बड़ी बातें क्या हैं?
- लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं. इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाएं के लिए रिजर्व हो जाएंगी.

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